अनादरण के एक प्रकरण में संदेह का लाभ देते हुए आरोपी को दोषमुक्त किया।

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चितौडगढ नरेन्द्र सेठिया

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 के पीठासीन अधिकारी सिद्धार्थ सांदू ने चेक अनादरण के एक प्रकरण में संदेह का लाभ देते हुए आरोपी को दोषमुक्त घोषित किया।
प्रकरणानुसार परिवादी कन्नौज निवासी राजकुमार लखारा ने एक परिवाद रामेश्वर लाल सालवी निवासी सुखवाड़ा के विरूद्ध इस आशय का पेश कराया कि राजकुमार की रामेश्वरलाल से अच्छी जान पहचान होने से आवश्यक कार्य के लिए 10 लाख रुपये उधार दिये। जिसके पेटे रामेश्वरलाल ने अपने खाते का एक चेक दिया जिसे परिवादी ने अपने बैंक में प्रस्तुत किया तो अनादरित हो गया। मंगलवार शाम 5:00 बजे जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया कि न्यायालय में विचारन के दौरान परिवाद तथ्यों के अनुरूप युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होने से अपराध की धाराओं में परिवादी का आरोप प्रमाणित नहीं पाये जाने से आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त किया गया। अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता रवि बाथरा, गोरीलाल धाकड़, प्रभुलाल चौधरी, राजेन्द्र सिंह चौहान, नारायण गुर्जर ने पैरवी की।

Rainbow News Hindustan
Author: Rainbow News Hindustan

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