हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

चितौडगढ नरेन्द्र सेठिया

कपासन
अपर सेशन न्यायाधीश डॉक्टर महेंद्र सोलंकी की अदालत ने हत्या के एक आरोपी को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
यह मामला वर्ष 2018 में राशमी थाना क्षेत्र के करजई गांव में हुई हत्या से जुड़ा है।
रिपोर्ट के अनुसार, 18 सितंबर 2018 की शाम रतनलाल पुत्र ओंकारलाल ढोली ने आपसी कहासुनी के दौरान गांव के ही भैरूलाल पुत्र घीसा नायक पर चाकू से हमला कर दिया।
गंभीर चोट लगने से भैरूलाल की इलाज के दौरान मौत हो गई।

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भादस की धारा 302 में चालान पेश किया।
सुनवाई के दौरान 15 गवाह और 37 दस्तावेज पेश किए गए, जिसके बाद अदालत ने रतनलाल को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

राज्य सरकार की ओर से लोक अभियोजक सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने पैरवी की।
बाइट=लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह

Rainbow News Hindustan
Author: Rainbow News Hindustan

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