चितौडगढ,नरेन्द्र सेठिया लोकेशन कपासन
रिपोर्टर सुनील सरकार
स्लग =13 साल पुराने एनडीपीएस मामले में कोर्ट का सख्त फैसला। आरोपी को 4 साल की सजा और 50 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित
*कपासन*
13 साल पुराने एनडीपीएस मामले में सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. महेंद्र सौलंकी ने अहम फैसला सुनाया है।
कोर्ट ने अवैध अफीम परिवहन के आरोपी नाथु पुत्र किशोर को दोषी मानते हुए 4 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
लोक अभियोजक सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि रेलवे फाटक की ओर से एक व्यक्ति बाइक पर अवैध अफीम लेकर आ रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने नाकाबंदी कर आरोपी को पकड़ा।
तलाशी के दौरान आरोपी के पास से करीब डेढ़ किलोग्राम अवैध अफीम बरामद हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच के बाद चालान पेश किया।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 23 गवाह और 48 साक्ष्य पेश किए गए, जिनके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. महेंद्र सौलंकी के इस फैसले को NDPS मामलों में सख्त संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। कानून के शिकंजे से अब बच पाना आसान नहीं।
बाइट = लोक अभियोजक =सुरेंद्र सिंह राठौड़
Author: Rainbow News Hindustan
Mo.9414526432
Post Views: 63





