रसद विभाग की कार्रवाई प्रतिष्ठानों पर सोलह हजार पांच सौ रूपये की लगाई पेनेल्टी।

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रसद विभाग की कार्रवाई
प्रतिष्ठानों पर सोलह हजार पांच सौ रूपये की लगाई पेनेल्टी।
पाली।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर के आदेशानुसार दीपावली के त्योहार पर मिठाई, सुखे मेवे, बेकरी उत्पाद इत्यादि के साथ डिब्बा तौलने, कम माप तौल एवं पैकेजिंग निमयों में तय मापदंडों के अनुसार बिक्री न करने इत्यादी की रोकथाम के लिए विभाग द्वारा 19 अक्टूबर तक एक विशेष अभियान प्रारंभ किया गया है।
रसद अधिकारी मंजीत सिंह ने बताया कि इस अभियान के तहत गठित संयुक्त जांच दल प्रवर्तन अधिकारी कमल कुमार पंवार, जितेन्द्रसिंह आशिया एवं विधिक माप विज्ञान अधिकारी विष्णु जोशी द्वारा जिले में आज मंगलवार को फालना स्थित कुल 4 प्रतिष्ठानों क्रमशः (1) सनराईज स्टोर (2) रामगोपाल ट्रेडिंग कम्पनी (3) आदर्श मिष्ठान भण्डार एवं (4) चौधरी भगाजी लालाजी हलवा वाला का निरीक्षण किया गया। मौके पर बाट माप सत्यापन, डिस्प्ले प्रदर्शित नहीं होने, पैकिंग आईटम पर आवश्य सूचना का अंकन नहीं होने के कारण कुल 16500/- रूपये की पेनेल्टी लगायी गयी।
जिले के समस्त प्रतिष्ठानों को सूचित किया है कि वे अपनी दुकानों/प्रतिष्ठानों में वजन संबंधी डिस्प्ले उचित स्थानों पर प्रदर्शित करे, बाट माप का नियमानुसार सत्यापन करावे, सत्यापन प्रमाण पत्र का डिस्प्ले अंकित करे, डिब्बा बन्द वस्तुओं पर नियमानुसार आवश्यक सूचना का अंकन करे तथा उपभोक्ताओं को जागरूक भी करे। यदि किसी प्रतिष्ठान द्वारा नियमों की अवहेलना की जाती है, तो उनके विरूद्ध विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 व विधिक मापविज्ञान (डिब्बा बन्द वस्तुएं) नियम, 2011 के तहत कार्यवाही की जायेगी।
इस संबंध में उपभोक्ताओं से अपील कि गयी है कि वे किसी भी प्रतिष्ठान की ओर से मिठाई, सूखे मेवे, बेकरी उत्पाद इत्यादि शुद्ध सामग्री का वास्तविक तोल करवाकर डिब्बे में लेवे। यदि किसी दुकानदार द्वारा वजन संबंधी अनियमितता की जाती है, तो उसकी शिकायत 18001806030 एवं व्हाट्सएप नंबर 7230086030 पर भी दर्ज करवा सकते हैं। उक्त अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

Rainbow News Hindustan
Author: Rainbow News Hindustan

Mo.9414526432

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