महिला की मौत, परिजनों ने दुष्कर्म और मारपीट के गंभीर आरोप लगाए।

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चितौडगढ नरेन्द्र सेठिया की रिपोर्ट @ N Sethiya 13757 उपचार के दौरान महिला की मौत, परिजनों ने दुष्कर्म और मारपीट के गंभीर आरोप लगाए

एसपी को शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग; सदर थाने में एफआईआर दर्ज होने का दावा

चित्तौड़गढ़। उपचार के दौरान 26 वर्षीय महिला की मौत के मामले में परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए जिला पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी है। शिकायत में महिला को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ कथित रूप से दुष्कर्म करने, मारपीट करने और गंभीर हालत में छोड़ने का आरोप लगाया गया है। परिजनों ने मामले की निष्पक्ष एवं त्वरित जांच कर आरोपियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

जिला पुलिस अधीक्षक को दिए गए प्रार्थना-पत्र के अनुसार, महिला चित्तौड़गढ़-निंबाहेड़ा मार्ग स्थित एक कॉलोनी में किराये के मकान में रहती थी। शिकायत में कहा गया है कि कुछ लोगों का उसके मकान पर आना-जाना था।

प्रार्थना-पत्र में आरोप लगाया गया है कि 18 जुलाई 2026 को दोपहर करीब दो बजे कुछ लोग महिला के किराये के मकान पर पहुंचे। इसके बाद उसका मोबाइल फोन बंद हो गया। शिकायत के मुताबिक, इस दौरान महिला के साथ कथित रूप से मारपीट की गई और नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया गया। परिजनों का दावा है कि महिला के शरीर पर चोट के निशान भी थे।

शिकायत के अनुसार, घटना के कई घंटे बाद रात करीब 10 बजे महिला को उपचार के लिए बिड़ला अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद करीब 11 बजे उसे सांवलिया जी अस्पताल में गंभीर एवं बेहोशी की हालत में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे उदयपुर रेफर कर दिया।

परिजनों के अनुसार, महिला को उदयपुर के जीबीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे आईसीयू में रखा गया। उपचार के दौरान 27 जुलाई 2026 को उसकी मृत्यु हो गई।

प्रार्थना-पत्र में बताया गया है कि घटना की सूचना पुलिस थाना सदर, चित्तौड़गढ़ को दी गई थी। परिजनों के अनुसार, 21 जुलाई 2026 को जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष भी शिकायत प्रस्तुत की गई थी तथा सदर थाना चित्तौड़गढ़ में एफआईआर संख्या 261/2026 दर्ज की गई।

परिजनों ने आरोप लगाया कि मामले में अपेक्षित गति से कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए निष्पक्ष जांच, आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई तथा दोष सिद्ध होने पर कानून के अनुसार सजा दिलाने की मांग की है।

पुलिस जांच के बाद ही शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि और घटना की पूरी वास्तविकता स्पष्ट हो सकेगी।

Rainbow News Hindustan
Author: Rainbow News Hindustan

Mo.9414526432

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