चितौडगढ,नरेन्द्र सेठिया की रिपोर्ट
*ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूज़डे अभियान के तहत भादसोड़ा विद्यालय में “Good Touch, Bad Touch” विषय पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
*राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चित्तौड़गढ़ के निर्देशानुसार संचालित “Transformative Tuesdays” अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 04 अगस्त 2026 को प्रातः 8:00 बजे से 9:00 बजे तक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, भादसोड़ा में “Speak Up Against Abuse: Protect Your Body and Mind; Good Touch, Bad Touch: Know the Difference, Stay Safe” विषय पर विधिक जागरूकता एवं संवादात्मक सत्र का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री विकास कुमार अग्रावत ने कक्षा 9 से 12 के छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए गुड टच एवं बैड टच के मध्य अंतर, व्यक्तिगत सुरक्षा, बाल अधिकारों एवं आत्मसम्मान के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों को बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर पर पूर्ण अधिकार है तथा कोई भी ऐसा स्पर्श जिससे असहजता, भय या असुरक्षा का अनुभव हो, उसे पहचानना और उसके विरुद्ध आवाज़ उठाना आवश्यक है। विद्यार्थियों को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act) के प्रमुख प्रावधानों से भी अवगत कराते हुए बताया गया कि यह कानून बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है तथा ऐसे मामलों में कठोर दंड एवं त्वरित न्याय का प्रावधान करता है। साथ ही विद्यार्थियों को यह भी समझाया गया कि किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार, उत्पीड़न अथवा शोषण की घटना को छिपाने के बजाय तत्काल अपने माता-पिता, शिक्षक अथवा किसी अन्य विश्वसनीय व्यक्ति को इसकी जानकारी दें।
उन्होंने विद्यार्थियों को चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के बारे में भी जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी प्रकार के बाल शोषण, उत्पीड़न अथवा संकट की स्थिति में इस हेल्पलाइन पर तत्काल सहायता प्राप्त की जा सकती है। साथ ही विद्यार्थियों को व्यक्तिगत सीमाओं (Personal Boundaries), आत्मविश्वास, सुरक्षित व्यवहार तथा सोशल मीडिया के जिम्मेदार एवं सुरक्षित उपयोग के संबंध में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई।
इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमती सुमित्रा चौधरी ने विद्यार्थियों को बाल अधिकारों, विधिक संरक्षण तथा लैंगिक संवेदनशीलता से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हुए उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया। पैरालीगल वॉलंटियर श्री गोकुल जी ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध निःशुल्क विधिक सहायता, कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों एवं विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी विद्यार्थियों से साझा की।
कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य, समस्त शिक्षकगण, विद्यालय स्टाफ तथा कक्षा 9 से 12 के छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। विद्यार्थियों ने विषय से संबंधित अनेक प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त किया तथा कार्यक्रम की उपयोगिता की सराहना की।
कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों को संदेश दिया गया कि “चुप्पी समाधान नहीं है। यदि कभी भी कोई स्थिति असहज, भयावह या अनुचित लगे तो साहसपूर्वक अपनी बात रखें, विश्वसनीय व्यक्ति से सहायता लें तथा आवश्यकता पड़ने पर चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 एवं अन्य विधिक सहायता तंत्र का उपयोग करें। जागरूकता ही सुरक्षा का सबसे सशक्त माध्यम है।”
Author: Rainbow News Hindustan
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