गुण्डा घोषित करते हुए जिले से किया निष्कासित।

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चितौडगढ नरेन्द्र सेठिया

गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत एक गैरसायल को गुण्डा घोषित करते हुए जिले से किया निष्कासित।

चित्तौड़गढ़ ।

पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में निवासरत असामाजिक तत्वों के जुआ सट्टा, मारपीट, चोरी, नकबजनी, आबकारी अधिनियम, आर्म्स एक्ट संबंधी अवैध कृत्य करने तथा समाज विरोधी गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 03, राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 के तहत कार्यवाही करने हेतु इस्तगासा प्रस्तुत करने पर न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़ में प्रकरणों को दर्ज रजिस्टर किया जाकर उसमें विधिवत् सुनवाई करते हुए पीठासीन अधिकारी प्रभा गौतम द्वारा एक प्रकरण में गैरसायल को गुण्डा घोषित करते हुए जिले से 15 दिवस की अवधि के लिए निष्काषित करने के आदेश पारित किये।

पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि पीठासीन अधिकारी प्रभा गौतम द्वारा एक गैरसायल रामलाल पुत्र मगनीराम जटिया निवासी कुम्हारों का मोहल्ला चंदेरिया थाना चंदेरिया को अपने आप को जिले से निष्काषित करते हुए 15 दिवस की निष्कासन अवधि में भीलवाड़ा जिले के हमीरगढ़ पुलिस थाने पर नियमित अपनी उपस्थिति देने हेतु निर्देश दिए गए।
हमीरगढ़ में उपस्थिति के दौरान निष्कासन अवधि में ग़ैरसायल रामलाल शिक्षण संस्थानों, धार्मिक स्थानों, मेलों, हाट बाजार, सिनेमा व मनोरंजन के स्थानों से अपने आप को दूर रखेंगा।

Rainbow News Hindustan
Author: Rainbow News Hindustan

Mo.9414526432

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