हाई कोर्ट ने दिए अवैध निर्माण हटाने का आदेश।
चितौडगढ नरेन्द्र सेठिया
न्यायालय की अमान्ना किए जाने पर चितौडगढ जिला पुलिस अधीक्षक को हाई कोर्ट ने दिए अवैध निर्माण हटाने आदेश खबर चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन नगर में पांच बत्ती चौराया राम द्वारा चौक में स्थित लक्ष्मी नारायण व्यास की पैतृक संपत्ति स्थित है जिस पर पारिवारिक बंटवारे का वाध राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में विचार धीन है इसी वाध पर दिनांक 2/10/2021 को उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिया गया इसके पश्चात श्यामा देवी परिवार जनों द्वारा स्थगन आदेश के बावदूत अवैध निर्माण एवं कार्य किए गए जिसको माननीय न्यायालय ने अपने आदेश की अवमाना मानते हुवे अवमाना याचिका संख्या 40/2024 लक्ष्मीनारायण व्यास बनाम शामादेवी वगैरा में अपना निर्णय दिनांक 23/9/2025 को किया जाकर चितौडगढ जिला पुलिस अधिक्षक को निर्देश प्रदान किए गए स्थगन के बाद जो भी कार्य अवैध निर्माण किया गया है उसे ध्वस्त कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने से पुलिस अधिक्षक द्धारा दिनांक 9/10/2025 को अवैध निर्माण को ध्वस्त कराये जायेगें
Author: Rainbow News Hindustan
Mo.9414526432





