मोबाईल वैन के माध्यम से आमजन को बाल विवाह के दुष्परिणामों से कराया अवगत।
पाली
दूरस्थ गांवो एवं ढाणियों में आमजन में विधिक जागरूकता हेतु श्रीमान अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पाली के आदेशानुसार आज गुरूवार को मोबाईल वैन के माध्यम से आमजन को जागरूक किया गया।
प्राधिकरण के सचिव भाटी ने बताया कि पाली न्यायक्षेत्र की तालुकाओं में विभिन्न गांवों एवं ढाणियां में मोबाईल वैन के माध्यम से बाल विवाह एक सामाजिक अभिशाप, निःशुल्क विधिक सहायता, मध्यस्थता, पीड़ित प्रतिकर स्कीम, राष्ट्रीय लोक अदालत आदि के बारे में आमजन को जागरूक किया जायेगा। साथ ही विभिन्न प्रकार के पेम्पलेट्स का वितरण भी किया जायेगा। आज दिनांक को उक्त मोबाईल वैन पाली मुख्यालय से रवाना होते हुए मानपुरा भाकरी, हेमावास, सोनाई मांझी, गुडा नारकान, सोडावास, ठाकुरला, गुडा बिच्छु, गुंदोज, तोगावास, हथलाई, रामासिया से पुनः पाली मुख्यालय पहुंची। मोबाईल वैन के साथ जिला मुख्यालय पर कार्यरत अधिकार मित्र (पीएलवी) मांगीलाल तंवर एवं वाहन चालक श्रवणसिंह उपस्थित रहे।
*बाल विवाह को रोकने हेतु दिलाई शपथ*
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार आज विक्रम सिंह भाटी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पाली के निर्देशानुसार बाल विवाह को रोकने हेतु विभिन्न स्थानों पर मोबाईल वैन के माध्यम से आमजन को जानकारी प्रदान की। साथ ही विभिन्न विद्यालयो में विद्यार्थियों एवं अध्यापकगण को बाल विवाह को रोकने हेतु शपथ दिलाई गई। मांगीलाल तंवर ने महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के कानूनी अधिकार, बालिका शिक्षा, राजस्थान पीडित प्रतिकर स्कीम, मध्यस्थता, आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीडन अधिनियम, 2013, नालसा हेल्पलाइन नम्बर 15100, नालसा पोर्टल, नालसा एवं रालसा द्वारा जारी विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं आदि की जानकारी प्रदान की। वरिष्ठ नागरिकों, बालिकाओं एवं महिलाओं हेतु राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी प्रदान करते हुए बालश्रम, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, दैनिक जीवन में उपयोगी कानून एवं विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में सरल भाषा में जानकारी प्रदान की।
Author: Rainbow News Hindustan
Mo.9414526432





