अभियुक्त को संदेह का लाभ प्रदान करते हुए दोषमुक्त करार दिया।

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चितौडगढ नरेन्द्र सेठिया संदेह का लाभ मिलने पर अभियुक्त भेरूलाल बरी

अपर जिला एवं सेशन न्यायालय क्रमांक-1 का फैसला, अधिवक्ताओं ने की प्रभावी पैरवी

निम्बाहेड़ा। चित्तौड़गढ़।
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रमांक-1 राजकुमार चौहान ने बहुचर्चित प्रकरण संख्या 24/18 राज्य बनाम मांगीदास व अन्य में सुनवाई पूरी होने के बाद अभियुक्त भेरूलाल पुत्र डालू जाट निवासी नारगढ़, तहसील भदेसर को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। प्रकरण में भदेसर थाना पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 328, 307/34, 323 एवं 452 आईपीसी के अंतर्गत चालान न्यायालय में पेश किया गया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में 21 दस्तावेज प्रदर्शित किए गए तथा 14 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। मामले की विस्तृत सुनवाई एवं दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों को पर्याप्त नहीं मानते हुए अभियुक्त को संदेह का लाभ प्रदान करते हुए दोषमुक्त करार दिया। अभियुक्त पक्ष की ओर से अधिवक्ता लक्ष्मण सिंह बड़ोली, बाबूलाल धाकड़, शुभम छाजेड़, रामलाल अहीर एवं शंकर प्रजापत ने प्रभावी पैरवी करते हुए पक्ष रखा।

Rainbow News Hindustan
Author: Rainbow News Hindustan

Mo.9414526432

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