आरोपी को 4 वर्ष का कठोर कारावास व 50 हजार के अर्थ दंड से किया दंडित।

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चितौडगढ नरेन्द्र सेठिया

कपासन
अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के 11 वर्ष पुराने मामले में अपर एवं जिला सेशन न्यायाधीश डॉ महेंद्र सोलंकी ने सुनाया अहम फैसला, आरोपी को 4 वर्ष का कठोर कारावास व 50 हजार के अर्थ दंड से किया दंडित

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लोक अभियोजक सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि 11 वर्ष पूर्व भट्टो का बामनिया निवासी दुर्गेश को पुलिस ने अभी डोडा चूरा परिवहन करते हुए गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 14 किलो से ज्यादा डोडा चूरा जप्त किया था, पुलिस ने NDPS एक्ट मे प्रकरण दर्ज कर पुलिस ने चालान पेश करने के बाद सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाह व 23 दस्तावेज प्रस्तुत किये, दोष सिद्ध होने पर आज जिला अपर एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर महेंद्र सोलंकी ने अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी दुर्गेश को 4 वर्ष का कठोर कारावास व अर्थ दंड से दंडित किया!
बाइट = लोक अभियोजक= सुरेंद्र सिंह राठौड़

Rainbow News Hindustan
Author: Rainbow News Hindustan

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