वर्ष 2025 की दुसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिनांक 10.05.2025 को।

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वर्ष 2025 की दुसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिनांक 10.05.2025 को। 
प्रि-लिटिगेशन प्रकरण पेश करने को लेकर प्रशासन, राजकीय विभागों, बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं के साथ बैठक आयोजित।

पाली, 17 अप्रैल।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार 10 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। आज गुरूवार को बैंको एवं वित्तीय संस्थानों व राजकीय विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव एवं अपर जिला न्यायाधीश विक्रमसिंह भाटी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 10 मई को किया जाएगा। जिसमें प्री-लिटिगेशन के सन्दर्भ में राष्ट्रीय लोक अदालत धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम, धन वसूली के प्रकरण, बिजली, पानी एवं अन्य बिल भुगतान से संबंधित प्रकरण और लम्बित प्रकरणों के सन्दर्भ में राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरण, अंतर्गत धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम, धन वसूली मामले, एम.ए.सी.टी. मामले, बिजली, पानी एवं अन्य बिल भुगतान से संबंधित प्रकरण (अशमनीय के अलावा), वैवाहिक विवाद (तलाक को छोडकर), भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रकरण, सिविल मामले एवं अन्य राजीनामा योग्य मामलों के संबंध में आयोजित की जाएगी। बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्राप्त प्रकरणों में प्री-काउंसलिंग के माध्यम से भी लोक अदालत से पूर्व प्रकरणों मे राजीनामा करवाने के प्रयास किये जायेंगे तथा जिला मुख्यालय एवं तालुका स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत से पूर्व प्री-काउंसलिंग के माध्यम से राजीनामा करवाने के प्रयास भी किये जायेंगे एवं आमजन मे लोक अदालत के प्रति जागरुकता एवं लोक अदालत के फायदो से भी अवगत करवाया जायेगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला न्यायाधीश) सचिव विक्रम सिंह भाटी की अध्यक्षता में पाली मुख्यालय के बैंको एवं वित्तीय संस्थानों व राजकीय विभागों के अधिकारियों के साथ आज गुरूवार को बैठक का आयोजन किया गया। राजस्व प्रकरणों के क्रम में सीमाज्ञान, पैमाईश, नामान्तरण, शुद्धि प्रकरण आदि विभिन्न प्रकृति के प्रकरणों को लोक अदालत मे रेफर करने एवं प्री-काउंसलिंग के माध्यम से पक्षकारान मे राजीनामा के माध्यम से निस्तारण तथा बैंक एवं वित्तीय संस्थानों से उपस्थित अधिकारीगण को निर्देश दिये कि ऋण/बकाया बिलों की वसूली प्रकरणों का लोक अदालत में अधिक संख्या में निस्तारण होता है। अतः ऋण/बकाया बिलों के प्री-लिटिगेशन प्रकरण समय रहते प्रस्तुत करें ताकि पक्षकारान को समय पर नोटिस जारी किया जा सके एवं राजीनामा के समुचित प्रयास किये जा सकें।

बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंकित कुमार शर्मा, बीएसएनएल कार्यालय के गजेंद्र चीतारा व विजय सिंघवी, श्रम विभाग के दिनेश सारण, नगर निगम के किशन सिंह रतनु, सीएमएचओ कार्यालय के तेजेन्द्र पाल सिंह, जिला रोजगार कार्यालय के एवं विभिन्न बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के अधिकारीगण उपस्थित रहें।

Rainbow News Hindustan
Author: Rainbow News Hindustan

Mo.9414526432

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