जानलेवा हमले में लिप्त पूर्व सरपंच को न्यायालय ने किया तलब।

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चितौडगढ नरेन्द्र सेठिया

बहुत चर्चित जानलेवा हमले के मामले मे बानसेन सरपंच (प्रशासन) कनहैया दास वैष्णव को न्यायालय ने बनाया आरोपी बहुचर्चित जानलेवा हमले के चर्चित प्रकरण मे बार संघ अध्यक्ष में सहगल पर दिनांक 26 3 2021 को न्यायालय मंडपिया कोर्ट के बाद किये गये प्राण घातक हमले के मामलें मैं दर्ज प्रकरण 108 / 2021 में पूर्व में थाना मंडपिया वह बाद में अनुसंधान अधिकारी उप अधीक्षक चितौडगढ लाभुराम विश्नोई ने मुख्य अभियुक्त व एफ. आई. आर . में नाम जद षड्यंत्र करता सरपंच प्रशासक को प्रयुक्त होने के बावजूद राजनीतिक संरक्षण से उसका नाम आरोपीय से हटा कर अन्य तीन मुझे मानव के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश कर दिया जिस पर परिवादी उमेश अग्रवाल ने अपने अधिवक्ता मदन खटीक के माध्यम से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य आरोपी कन्हैया दास वैष्णव को आरोपी बनाने का माननीय न्यायालय में पेश किया गया जिस पर माननीय न्याय मजिस्ट्रेट साहब मण्डफिया विकास अग्रावत ने दिनांक 14/1/2026 को दिये गयें निर्णय में तत्कालीन सरपंच कनहैया दास वैष्णव उर्फ कांन जी पुत्र मांगीलाल वैष्णव बांनसेन के विरूद्ध अपराध अपराध अंतर्गत धारा 323 . 341.325 .व 120 .बी भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत प्रसंज्ञान लिया अभियुक्त कन्हैया दास वैष्णव को जरिये सम्मन न्यायालय द्वारा तलब किये जाने के आदेश प्रदान किये

Rainbow News Hindustan
Author: Rainbow News Hindustan

Mo.9414526432

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