वर्ष 2025 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 सितम्बर को।

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वर्ष 2025 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 सितम्बर को।
प्रि-लिटिगेशन प्रकरण पेश करने को लेकर प्रशासन, राजकीय विभागों के साथ बैठक आयोजित
पाली।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार 13 सितम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। प्री-लिटिगेशन के सन्दर्भ में यह राष्ट्रीय लोक अदालत धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम, धन वसूली के प्रकरण, बिजली, पानी एवं अन्य बिल भुगतान से संबंधित प्रकरण और लम्बित प्रकरणों के सन्दर्भ में राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरण, अंतर्गत धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम, धन वसूली मामले, एम.ए.सी.टी. मामले, बिजली, पानी एवं अन्य बिल भुगतान से संबंधित प्रकरण (अशमनीय के अलावा), वैवाहिक विवाद (तलाक को छोडकर), भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रकरण, सिविल मामले एवं अन्य राजीनामा योग्य मामलों के संबंध में आयोजित की जावेगी। बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्राप्त प्रकरणों में प्री-काउंसलिंग के माध्यम से भी लोक अदालत से पूर्व प्रकरणों मे राजीनामा करवाने के प्रयास किये जायेंगे तथा जिला मुख्यालय एवं तालुका स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत से पूर्व प्री-काउंसलिंग के माध्यम से राजीनामा करवाने के प्रयास भी किये जायेंगे एवं आमजन मे लोक अदालत के प्रति जागरुकता एवं लोक अदालत के फायदो से भी अवगत करवाया जायेगा।

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला न्यायाधीश) पाली विक्रम सिंह भाटी की अध्यक्षता में पाली मुख्यालय के विभिन्न राजकीय विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें भाटी द्वारा राजस्व प्रकरणों के क्रम में सीमाज्ञान, पैमाईश, नामान्तरण, शुद्धि प्रकरण आदि विभिन्न प्रकृति के प्रकरणों को लोक अदालत मे रेफर करने एवं प्री-काउंसलिंग के माध्यम से पक्षकारान मे राजीनामा के माध्यम से लोक अदालत में रेफर करने तथा प्री-लिटिगेशन प्रकरण समय रहते प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया ताकि पक्षकारान को समय पर नोटिस जारी किया जा सके एवं राजीनामा के समुचित प्रयास किये जा सकें।
उक्त बैठक में डॉ. ताराचंद मीणा पशुपालन विभाग पाली, तेजेन्द्र पाल सिंह चिकित्सा विभाग, किशन सिंह रतनु नगर निगम, श्रीमती अनीता श्रम विभाग, जे.पी. अरोड़ा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, कल्पेश कुमार राजस्व विभाग आदि अधिकारीगण उपस्थित रहें।

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Rainbow News Hindustan
Author: Rainbow News Hindustan

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