महिलाओं व बालिकाओं को दी बाल विवाह के दुष्परिणाओं की जानकारी।

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महिलाओं व बालिकाओं को दी बाल विवाह के दुष्परिणाओं की जानकारी।

पाली।

महिला अधिकारिता विभाग ने सोमवार को विभाग द्वारा संचालित पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान केन्द्र से केन्द्र प्रबंधक प्रियंका व्यास ने उपस्थित महिला एवं बालिकाओं को बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है, बाल विवाह के दुष्परिणामों की जानकारी दी गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से मांगीलाल तंवर ने नॉलसा हेल्प लाइन नम्बर 15100, बाल विवाह के कारण, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 आदि की जानकारी, साथ ही शपथ भी दिलवाई गई। उन्होंने बताया कि विवाह की आयु 18 वर्ष एवं लड़के की आयु 21 वर्ष निर्धारित है एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अतर्गत बाल विवाह अपराध है जिसका दण्ड का प्रावधान दो साल का कठोर कारावास एक लाख रुपये जुर्माना है। बाल विवाह की शिकायत बाल प्रतिषेध अधिकारी को की जानी चाहिए इसके बारे मंे विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने चाइल्ड हेल्प लाइन नम्बर 1098 साझा किए पेम्प्लेंट वितरित किए गए। आंगनबाड़ी केंद्र 01 कार्यकर्ता श्रीमती बिंदु पांडे सहायिका चंपा देवी आशा ऊर्मिला, सुमन, 65 लोग मौजूद रहे।

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Rainbow News Hindustan
Author: Rainbow News Hindustan

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